Voter Id Card Aadhar Link News: भारत का चुनाव आयोग (EC) 1 अगस्त से मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अजय कुमार शुक्ला ने कहा, “भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर, प्रक्रिया मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं से स्वेच्छा से आधार संख्या एकत्र करने की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम 23 के अनुसार मतदाताओं द्वारा आधार संख्या मतदाता पंजीकरण नियम, 1980 के उप-नियम 26बी द्वारा अधिसूचित फॉर्म-6बी में दी जाएगी। फॉर्म-6बी एनवीएसपी पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा। ।
स्व-प्रमाणीकरण के बाद, मतदाता मतदाता पोर्टल/ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म -6बी भर सकता है और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्व-प्रमाणित कर सकता है। मतदाता स्व-प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक संलग्नकों के साथ फॉर्म -6 बी ऑनलाइन जमा करेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को निर्देश दिया गया है कि वे बीएलओ, ईआरओ या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन जमा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फॉर्म 6बी उपलब्ध कराएं। आधार संख्या के संग्रह के लिए रविवार को विशेष शिविर आयोजित करने के लिए दो तिथियां- 7 अगस्त और 21 अगस्त तय की गई हैं।
शिविर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे। मतदाता सूची में नामांकित मतदाता स्वेच्छा से अपना आधार नंबर फॉर्म 6बी में भरकर बूथ स्तर के अधिकारियों को जमा कर सकते हैं। मतदाताओं द्वारा आधार प्रदान करना स्वैच्छिक है और उनके नाम मतदाता सूची डेटाबेस से इस आधार पर नहीं हटाए जाएंगे कि उनके द्वारा आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है।
सीईओ ने कहा, “प्राप्त आधार संख्या किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक नहीं की जाएगी।” उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में मतदाताओं द्वारा किए गए परिवर्धन/हटाने/संशोधन के लिए प्रपत्रों में बदलाव किया है। पहली बार आवेदन करने वाले नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 है..
मतदाता सूची में नाम शामिल करने और मतदाता सूची में दर्ज नाम के विलोपन के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7. मतदाता सूची में निवास परिवर्तन/संशोधन, मतदाता पहचान पत्र बदलने और विकलांग मतदाताओं की पहचान के लिए प्रपत्र-8। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं के नामांकन के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख तय की है, जिन्होंने योग्यता तिथियों पर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।