Home » देश » दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी बड़ी राहत, लंबे समय से बीमार चल रही पत्नी से मिलने कि अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी बड़ी राहत, लंबे समय से बीमार चल रही पत्नी से मिलने कि अनुमति दी

By Anshul Sahu

Published on:

Follow Us
manish sisodiya

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

मनीष सिसोदिया के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। बताया जाता है कि सिसोदिया की पत्नी बहुत समय से बीमार चल रही हैं।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट द्वारा राहत प्राप्त हुई है। मनीष सिसोदिया की पत्नी बहुत समय से अस्वस्थ रह रही हैं। इसलिए, कोर्ट ने उन्हें पत्नी से मिलने का समय दिया है, जो 10 बजे से 5 बजे तक है। इस अवधि के दौरान, मनीष पुलिस कस्टडी में रहेंगे।

हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पत्नी से मेडिकल रिपोर्ट कल शाम तक जमा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी है, जिसका शर्त है कि वे इस समय मीडिया से बात नहीं करेंगे। उनके परिवार के अलावा, उन्हें किसी से बात नहीं करनी होगी और वे मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे।

गुरुवार को मनीष सिसोदिया की शराब नीति संबंधी मामले में कोर्ट में पेशकश की गई थी। पेशकश के दौरान भीड़ की वजह से कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि यदि मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत होगी तो उसका विचार किया जाएगा। सिसोदिया को हिरासत में सिर्फ़ परिवार के सदस्यों और वकीलों से मिलने की अनुमति होगी। उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं होगी।

मनीष सिसोदिया की शराब नीति मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के दायरे पर फैसला नहीं किया जाएगा, जब तक मनीष सिसोदिया द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी नहीं होती है।

वे कोर्ट में निजी तौर पर पेशी नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला के मामले में आरोपी ठहराया गया है। इसी मामले में उनकी प्रतिविम्बित पेशी कोर्ट में हो रही है। साथ ही, आप कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत दे दी है।

Leave a Comment

HOME

WhatsApp

Google News

Shorts

Facebook