नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो गरीबों खासकर निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग बच्चों को राशन देने की नीति जल्द बनाएं।
जस्टिस रेखा पल्ली ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि अगर आप राशन देने की नीति जल्द बनाएंगे तो गरीब लोग भूखमरी से बच जाएंगे।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील संतोष त्रिपाठी ने कहा कि गरीबों को राशन देने की योजना पर दिल्ली सरकार काम कर रही है।इस पर जस्टिस रेखा पल्ली ने उनसे पूछा कि वे लोग कहां जाएं, क्या वे खाने के लिए भीख मांगें।
हम उम्मीद करते हैं कि आप इस नीति को जल्द अमल में लाएंगे। याचिका उन सात परिवारों की ओर से दायर की गई है जिनके कमाऊ सदस्यों की कोरोना महामारी के दौरान मौत हो गई या उनकी नौकरी चली गई।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील अभिषेक आनंद ने इन परिवारों को राशन देने की मांग की । याचिका में मांग की गई है कि बिना राशन कार्ड मांगे इन परिवारों को राशन दिया जाए।
याचिका में मांग की गई है कि इन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाए ताकि वे खाना बनाने के लिए एलपीजी खरीद सकें या दूसरे खर्चों का इंतजाम कर सकें। याचिका में कहा गया है कि ये परिवार जिन घरों में रह रहे हैं उन घरों के मकान मालिकों को निर्देश दिया जाए कि वे उन पर मकान खाली करने का दबाव नहीं बनाएं अन्यथा दिल्ली सरकार उन्हें मकानों का किराया भरने के लिए आर्थिक मदद करे।