इंदौर: धार्मिक भावनाओं को आहत करने मामले में हास्य अभिनेता मुनव्वर फारुकी (Munavvar Farukhi) को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज मुनव्वर फारुकी (Munnavar Farukhi) की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की पीठ ने मुनव्वर फारुकी (Munavvar Farukhi) की जमानत पर फैसला सुनाया है.
फारूकी (Munavvar Farukhi) के खिलाफ दूसरे राज्यों में दाखिल मुकदमों को खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट (SC) ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फारूकी (Munavvar Farukhi) की जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश सरकार, अन्य को भी नोटिस जारी किया है. इसके अलावा कोर्ट (SC) ने यूपी के दर्ज केस में जारी प्रोडक्शन वारंट पर भी रोक लगा दी है.
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP HC) के आदेश को चुनौती देते हुए फारुकी (Munavvar Farukhi) ने 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इससे पहले उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा था कि जब्त की गई सामग्री और गवाहों के बयान के साथ-साथ मामले में चल रही जांच को देखते हुए जमानत देने की गुंजाइश नहीं बनती.
गुजरात निवासी फारुकी (Munavvar Farukhi) को दो जनवरी को अन्य चार लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था.आरोप है कि उन्होंने एक स्टैंड-अप शो के दौरान हिंदू देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की पहचान एडविन एंथोनी, नलिन यादव, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास के रूप में की गई. आरोपी के खिलाफ एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था. गौड़ ने आरोप लगाया कि कॉमेडियन हिंदू देवी-देवताओं और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जानबूझकर गंदे और अभद्र मजाक कर रहे थे. हास्य कलाकारों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया.