सिवनी: नगरीय निकाय के निर्वाचन को लेकर धारा-144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी – NAGAR PALIKA CHUNAV

SHUBHAM SHARMA
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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena...
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सिवनी । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के नगरपालिका सिवनी, नगरपारिषद बरघाट, छपारा तथा केवलारी में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।

आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक लोक शान्ति विक्षुब्ध होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने नगरीय निकाय के निर्वाचन शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये हैं।

जारी आदेशानुसार जिले में किसी भी व्यक्ति को आग्नेय शस्त्र जैसे बंदूक, तमंचा, रिवॉल्वर, विस्फोटक सामग्री जैसे गोला, बारुद, पटाखे, धारदार हथियार जैसे बल्लम, भाला, बरछी, तलवार और घातक हथियार घर से बाहर लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा।

विभिन्न दलों, संगठनो या किसी व्यक्ति के द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित किये जाने वाले जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली भी प्रतिबंधित की गई हैं। इन सबके लिये अनुमति देने उस क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।

सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जायेगा। प्रात: 06 बजे के पूर्व एवं रात्री 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेंगा। किसी भी धार्मिक स्थल, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, या शासकीय कार्यालय परिसर का प्रचार-प्रसार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा।   

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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