सिवनी: जिले में धारा 144 के अंतर्गत नाईट कर्फ्यू व कोविड-19 के दोनों टीके लगवाने संबंधी नई गाइडलाइन जारी

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सिवनी: कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेस की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र.शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लम भवन, भोपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सिवनी डॉ.राहुल हरिदास फटिंग द्वारा दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आम जनता की सुविधा, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण सिवनी जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।

प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.फटिंग द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान अंतर-राज्य, अंतर-जिला माल, यात्रियों और सेवाओं के अंतर आवागमन को छूट रहेगी।

साथ ही सभी उद्योग, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल व दुकानें आदि रात्रिकालीन कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिग व सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति दी जा सकेंगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब व स्टेडियम आदि में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाएं है।

उक्त जिम्मेदारी संचालक/प्रबंधक की रहेगी। समस्त सेवक वह कोविड-19 टीके की दोनों होज से समस्त जिला कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगाना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार समस्त स्कूलों, कॉलेजों व होस्टलों आदि में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं कोविड-19 के टीके के दोनों डोज लें।

ऐसे स्टॉफ/कर्मियों/छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य/संचालक की जिम्मेदारी रहेगी।

समस्त मार्केटप्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदार कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये है, उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन/मॉल प्रबन्धन/मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे।

समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस व स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनो टीके लगाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थलों पर घरों से बाहर बिना मारक के पाए जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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