केबल ऑपरेटर्स दिशा-निर्देशों का पालन करें देखे विज्ञापन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया

By SHUBHAM SHARMA

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल चंद डाड ने केबल ऑपरेटर्स को आदेश जारी कर निर्देश दिये हैं कि वे ऐसे विज्ञापन जो विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो, जो देश की विधि के अनुरूप न हों एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुंचाते हों अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाले हों उनका प्रसारण कतई न करें। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल चंद डाड ने समस्त केबल ऑपरेटरों को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने को कहा है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटरों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पेड न्यूज एवं आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों की रोकथाम के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति भी गठित की गई है जो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों के प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापनों का पूर्वावलोकन, समीक्षा एवं सत्यापन का कार्य कर रही है।
      मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के प्रमाणिकरण के बाद ही टेलीविजन चैनल्स पर विज्ञापन का प्रसारण किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि केबल टेलीविजन अधिनियम के अनुसार उक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर केबल ऑपरेटर द्वारा नेटवर्क के प्रचालन के लिए प्रयुक्त उपकरणों को जप्त कर लिया जायेगा। अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन की दशा में उपकरण के अधिग्रहण तथा दण्ड का प्रावधान है। इसके अलावा धारा-16 के अंतर्गत आने वाले उपबंधों के उल्लंघन पर प्रथम बार दोषी पाये जाने पर 2 वर्ष की सजा या एक हजार रूपये जुर्माना या उपरोक्त दोनों कार्यवाहियाँ हो सकती हैं। इसके उपरान्त प्रत्येक बार दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष तक की सजा एवं 5 हजार रूपये तक का अर्थदण्ड का प्रावधान है। 

विज्ञापन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल्स पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव रखता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण के प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व और किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के मामले में उन्हें प्रसारण की तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व अपने आवेदन मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होंगे।  ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रानिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन (ट्रांस स्क्रिप्ट) संलग्न किया जायेगा।  
       प्रमाणन के लिए आवेदन में विज्ञापन बनाने की लागत, विज्ञापनों के अन्तर्वेश्नों के अंतराल व ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेशन के लिए प्रसारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की लागत का उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में करना होगा| यदि राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राजनैतिक विज्ञापन जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनैतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनैतिक दल  या  किसी  अभ्यर्थी  द्वारा  आयोजित  या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है और यह कथन कि सभी भुगतान चेक या डीडी के माध्यम से किये जायेंगे आदि विवरण शामिल होंगे।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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