जल आवर्धन योजना में अनियमितता बरतने पर अर्थ दण्ड आरोपित करने के कलेक्टर ने दिये निर्देश : कलेक्टर श्री गोपालचंद डाड द्वारा यूआईडीएसएसएमपी योजनांतर्गत लक्ष्मी सिविल इंजीनिरिंग सर्विसेस कोलापुर द्वारा सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में किये जा रहे जल आवर्धन योजना में कार्य में अनियमितता की शिकायत की जांच उपरांत फर्म के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। जिसमें अनुबंध अनुसार मटेरियल टेस्टिंग लैब स्थापित नहीं करने पर 5 लाख रूपये का अर्थ दण्ड के साथ निर्मित किये जा चुके प्लांट, इन्टेकवेल एवं 4 ओवर हैड टैंक की गुणवत्ता की जॉंच हेतु एनडीटी टेस्ट कराये जाने के निर्देश दिये। साथ ही निर्देशित किया है कि जांच रिर्पोट आने के बाद ही फर्म को भुगतान किया जाये।
इसी तरह योजनांतर्गत बिछाई गई डीआई पाईप एवं एचडीपीआई पाईप डालते समय 10 से.मी. मुरम बैण्डिग न करने पर 95 लाख 37 हजार रूपये तथा पाईप बिछाने के उपरांत बैक फीलिंग का कार्य अनुबंधानुसार न करने पर इस कार्य हेतु प्रभावाधीन कुल 25 प्रतिशत 10 लाख 52 हजार की राशि वसूल करने के निर्देश दिये हैं। इसी तरह फर्म से रोड स्टोरेशन का कार्य निर्धारित मापदण्ड में कराये जाने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी दिये।
जल आवर्धन योजना में अनियमितता बरतने पर अर्थ दण्ड आरोपित करने के कलेक्टर ने दिये निर्देश
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