सिवनी,खबर सत्ता : अपर कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड़ ने जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से म.प्र. मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश के तहत जिले के समस्त पेट्रोल पंप एवं डीजल पंप में पेट्रोल 2000 लीटर (दो हजार लीटर) एवं डीजल 3,000 लीटर ( तीन हजार लीटर) रिजर्व स्टॉक रखे जाने के आदेश दिये है। सभी पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे जिले में पेट्रोल एवं डीजल की पंपो पर पर्याप्त आपूर्ति बनाये रखें।
जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी उपभोक्ता, को कॉच या प्लास्टिक की बोतल अथवा प्लास्टिक की केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे ।
पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करे। यदि किसी भी पंप संचालक के विरूद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है या पंप की जांच के समय कॉच अथवा प्लास्टिक की बोतल अथवा केन में पेट्रोल का विक्रय करना पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।