भोपाल: राज्य पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने सभी पुलिस अधीक्षकों और इकाई प्रमुखों को 15 नवंबर से सभी पुलिस संचालित पेट्रोल स्टेशनों, एलपीजी केंद्रों, सुपर मार्केट और अन्य प्रतिष्ठानों में भुगतान के डिजिटल तरीकों पर स्विच करने के निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में इन इकाइयों में गंभीर गबन के मामले सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
जिन स्थानों पर नकद भुगतान तुरंत पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता है, वहां 1 जनवरी 2025 से डिजिटल लेनदेन अनिवार्य होगा। अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) अनिल कुमार द्वारा 30 अक्टूबर 2024 को जारी पत्र में बताया गया है कि 2016 के डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन के दौरान सभी पुलिस संगठनों को कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने की सलाह दी गई थी।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने केपीकेबी लेनदेन के लिए 100 प्रतिशत कैशलेस भुगतान अनिवार्य कर दिया, साथ ही जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट भी दी। इस कदम को सभी पुलिस इकाइयों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। फोरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि कई पुलिस संचालित पेट्रोल पंपों पर गबन के पीछे मुख्य कारण नकदी का प्रबंधन और रिकॉर्ड का अनुचित रखरखाव था।
भोपाल में विशेष सशस्त्र बल के कमांडेंट हितेश चौधरी ने मई 2024 से अपने पेट्रोल पंपों पर नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाने के बाद सकारात्मक परिणामों की सूचना दी। नकद प्रतिबंध पेट्रोल पंपों, गैस रिफिलिंग केंद्रों, सुपरमार्केट और 6 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली किसी भी पुलिस गतिविधि पर लागू होगा।