सिवनी: सिवनी जिले की कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्कृति जैन ने गौवंश हत्या प्रकरण में कठोर कदम उठाते हुए अन्य दो आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्यवाही की है।
गौवंश हत्या प्रकरण में लिप्त अन्य दो आरोपी पर लगी रासुका
पिछले दिनों शादाब, वाहिद और इरफान पर रासुका लगाई गई थी जिसके बाद अब अन्य दो आरोपियों में संतोष कवरेती (पिता: ब्रजलाल कवरेती, उम्र: 36 वर्ष, निवासी: गरघटिया थाना धूमा) और रामदास उइके (पिता: महेन्द्र उइके, उम्र: 36 वर्ष, निवासी: ग्राम पुतर्रा थाना धूमा) शामिल हैं।
कलेक्टर सुश्री जैन ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध आदेश पारित किया है। यह कदम जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और ऐसे कृत्यों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। गौवंश हत्या प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।
तीन आरोपियों के ठिकानों पर चला बुलडोजर
सिवनी जिला प्रशासन ने सोमवार को गौवंश हत्या प्रकरण में लिप्त तीन आरोपियों के अतिक्रमित और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया।
आरोपी वाहिद (पिता: मजिद खान, निवासी: ग्वारी) और इरफान मोहम्मद (उम्र: 58 वर्ष, निवासी: ग्राम खैरी) के अतिक्रमित भूमि पर निर्माणाधीन मकान को हटाया गया। इसी तरह, आरोपी शादब खान (पिता: इसराईल खान, उम्र: 27 वर्ष, निवासी: ग्वारी) के बिना अनुमति के निर्माणाधीन मकान को भी तोड़ा गया।
कलेक्टर संस्कृति जैन के इस कठोर और त्वरित कार्रवाई से जिले में प्रशासन की शक्ति और सख्ती का स्पष्ट संदेश गया है। गौवंश हत्या जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने का प्रयास किया है।