मध्य प्रदेश: भय्यूजी महाराज के 3 सेवादारों को ब्लैकमेल करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 6 साल की जेल

By SHUBHAM SHARMA

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मध्य प्रदेश कोर्ट ने शुक्रवार को आध्यात्मिक गुरु भय्यूजी महाराज के तीन सेवादारों को 6 साल जेल की सजा सुनाई। तीन साल पहले भय्यूजी महाराज ने आत्महत्या कर ली थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी की अदालत ने सेवादार विनायक दुधाड़े, कार्यवाहक पलक पुराणिक और चालक शरद देशमुख को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया।

अदालत ने अपने फैसले में खुलासा किया कि महाराज के तीन सेवादारों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और उन पर आत्महत्या करने के लिए दबाव डाला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक , सेवादारों ने भय्यूजी महाराज को पैसे के लिए धमकाया भी था।

2018 में, भय्यू महाराज ने इंदौर में अपने आवास पर अपनी निजी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। महाराज, जिनके फिल्मी सितारों और राजनेताओं के बीच अनुयायी थे, उनके भरोसेमंद सेवादारों ने उन्हें ब्लैकमेल किया, जिन्होंने उन्हें गाली दी और उन्हें जीवन छोड़ने के लिए मजबूर किया।

अदालत के विस्तृत फैसले ने आगे खुलासा किया कि कार्यवाहक पलक ने आध्यात्मिक गुरु के जीवन में तब भी प्रवेश किया था जब उनकी पहली पत्नी जीवित थी। दोनों एक रिश्ते में थे और भय्यू महाराज ने अपनी बहन से कहा था कि वह इससे बाहर निकलना चाहते हैं।

56 पेज के फैसले में जज सोनी ने उल्लेख किया कि पुराणिक महाराज को प्रभावित कर रहे थे और उन्होंने अपने फैसलों को पकड़ना शुरू कर दिया था। वह भय्यूजी महाराज को नींद की गोलियां या शामक दवाएं भी दे रही थीं। विनायक और ड्राइवर शरद ने पूरे प्लॉट में पलक की मदद की थी।

पुलिस के अनुसार , पलक ने भय्यूजी महाराज को भी उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था, जब उनकी पहली पत्नी माधवी की मृत्यु के बाद आयुषी शर्मा से उनकी शादी हो चुकी थी। उसने जबरदस्ती महाराज के साथ एक शेल्फ, अलमारी और यहां तक ​​कि अपना कमरा भी साझा किया।

पुलिस जांच के दौरान मिले जाली सुसाइड नोट में लिखा था कि भय्यूजी महाराज तनाव के कारण आत्महत्या कर रहे थे और उनके वित्तीय अधिकार और संपत्ति तीनों आरोपियों को दी जाए।

पुलिस ने तब विनायक दुधाड़े, कार्यवाहक पलक पुराणिक और ड्राइवर शरद देशमुख को उसकी हत्या के ठीक सात महीने बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने तीन पर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 384 (जबरन वसूली) के तहत आरोप लगाए हैं।

Web Title: Madhya Pradesh: 6 years in jail for blackmailing 3 servants of Bhaiyyuji Maharaj and abetment to suicide

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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