भोपाल: 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती व बीजेपी नेता जय भानसिंह पवैया भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है
बाबरी विध्वंस केस (Babri demolition case) में फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि वीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। विवादित ढांचा गिराने की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। ये घटना अचानक हुई थी। बाबरी मस्जिद केस में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट ने मामले में बाक़ी बचे सभी 32 मुख्य आरोपियों पर फ़ैसला सुनाया है।