भोपाल: भारत देश में कोरोना के कारण अत्यधिक लंबे समय से स्कूल बंद थे जो की अब 21 सितंबर से खोला जा रहा है. फिलहाल स्कूलों की सिर्फ उच्च कक्षाएं ही शुरू होंगी. वह भी सरकार द्वारा जारी लाइडलाइन का पालन करते हुए. इसके लिए छात्र-छात्राओं के माता-पिता और अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी. कोरोना महामारी के बीच स्कूलों को फिर से खोलने के लिए के लिए गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं. हालांकि, अभी केवल कंटेनमेंट के बाहर के स्कूलों को खोलने की अनुमति है. एमपी सरकार इस गाइडलाइन के मुताबिक ही फैसला लेगी.
21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों की 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी SOP (standard operation procedures) जारी किया है. आपको बता दें कि अनलॅाक 4 के तहत केंद्र सरकार ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर माता-पिता की लिखित सहमति के बाद स्कूल जाकर टीचर से सलाह लेने की इजाजत दी थी. जो अब 21 सितंबर से संभव होने जा रहा है.
MP सरकार का भी इसी गाइडलाइन के अनुसार निर्णय होगा
स्कूल खोलने के लिए केंद्र की ये है गाइडलाइन
– कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, टीचर या अन्य कर्मचारियों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी.
– छात्र और टीचर 6 फीट की दूरी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे.
– स्कूल के दरवाज़ों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी ताकि छात्रों और शिक्षकों के तापमान की जांच हो सके.
– कुछ समय के अंतराल पर हाथ धोना, फेस मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा.
– स्कूल में बिना किसी कारण थूकना मना होगा और तबीयत खराब होने पर तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा.
– असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियां नही होगी क्योंकि इससे संक्रमण के फैलने का जोखिम होगा.
– छात्रों को आपस में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, वाटरबॉटल एक दूसरे को लेने-देने की इजाज़त नहीं होगी.
– स्कूलों में राज्य हेल्पलाइन नंबरों के अलावा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर भी डिस्प्ले होंगे ताकि किसी इमर्जेंसी की स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सकें.