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BharatPe के साथ 81 करोड़ की धोखाधड़ी: EOW ने अशनीर ग्रोवर समेत परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की

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BharatPe के साथ 81 करोड़ की धोखाधड़ी: EOW ने अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) समेत परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की- आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ BharatPe को 81 करोड़ रुपये का चूना लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की, मिंट ने सूत्रों के हवाले से बताया। 

अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover), उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर (Madhuri Jain Grover), दीपक गुप्ता (Deepak Gupta), सुरेश जैन (Suresh Jain) और श्वेतांक जैन (Shwetank Jain) के खिलाफ आठ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ BharatPe को 81 करोड़ रुपये का चूना लगाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की, मिंट ने सूत्रों के हवाले से बताया। ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर, दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ आठ धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आपराधिक अपराधों में लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए धारा 409, धोखाधड़ी के लिए 420, मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी के लिए 467 और आपराधिक साजिश के लिए 120 बी शामिल हैं।

मिंट द्वारा उद्धृत स्रोत के अनुसार प्राथमिकी में लिखा है, “शिकायत ईओडब्ल्यू में प्राप्त हुई थी और कथित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की गई है। शिकायत की सामग्री और अब तक की गई जांच से, प्रथम दृष्टया दंडनीय अपराध आईपीसी की धारा 406/408/409/420/467/468/471/120बी के तहत बनाए गए हैं।”

Ashneer Grover Vs BharatPe

पिछले छह महीनों में अशनीर ग्रोवर के खिलाफ पांच मुकदमे दायर किए गए हैं और जनवरी 2022 में कंपनी में वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद वह BharatPe के साथ कानूनी लड़ाई में उलझ गए हैं। ग्रोवर को पिछले साल मार्च में कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था।

दिसंबर 2022 में, BharatPe ने दिल्ली पुलिस के EOW में ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। कंपनी ने 81.28 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। दिल्ली स्थित फिनटेक यूनिकॉर्न ने उसी महीने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया, जिसमें पूर्व एमडी और उनके परिवार से 88.67 करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी।

कंपनी ने ग्रोवर को आवंटित प्रतिबंधित शेयरों में से 1.4 प्रतिशत बाकसी प्राप्त करने और उन्हें भारतपे संस्थापक के शीर्षक का उपयोग करने से रोकने के लिए सिंगापुर में मध्यस्थता का दावा भी दायर किया था। जनवरी 2023 में, कोलाडिया ने दिसंबर 2018 में उन्हें हस्तांतरित किए गए शेयरों को पुनः प्राप्त करने के लिए ग्रोवर पर मुकदमा दायर किया।

पिछले महीने कंपनी के को-फाउंडर शाश्वत नाकरानी ने भी बकाया शेयरों को लेकर केस दर्ज कराया था।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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