मंदिर हो या मस्जिद 15 जनवरी से बंद हो जाएंगें लाउडस्पीकर

By SHUBHAM SHARMA

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धार्मिक स्‍थलों विशेषकर मंदिरों और मस्जिदों में बहुतायत में लाउडस्‍पीकर का इस्‍तेमाल किया जाता है। लेकिन अब यह लाउडस्‍पीकर पूरी तरह खामोश होने वाले हैं।

क्‍योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्धारा सख्‍ती दिखाने के बाद, उत्‍तर प्रदेशसरकार अब धर्मस्‍थलों से लाउडस्‍पीकर बजाने और अजान आदि देने पर पूरी तरह रोक लगाने जा रही है।

लाउडस्‍पीकर पर यह रोक इसी 15 जनवरी 2018 से लागू हो जाएगी। 15 जनवरी के बाद प्रदेश के सभी धार्मिक स्‍थलों से लाउडस्‍पीकर पूरी तरह हटा दिए जाएंगे।

हाईकोर्ट की सख्‍ती के बाद योगी सरकार आई एक्‍शन में :      

हाईकोर्ट की सख्‍ती के बाद योगी सरकार एक्‍शन में दिखाई पड़ रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 जनवरी से कोई भी धार्मिक स्‍थल लाउडस्‍पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही लाउडस्‍पीकर का प्रयोग करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

जो धार्मिक स्‍थल लाउडस्‍पीकर का इस्‍तेमाल करने से पहले अनुमति नहीं लेंगे। उनके खिलाफ सख्‍त से सख्‍त कार्रवाही की जाएगी।

हाईकोर्ट की मंशा के अनुरूप कार्रवाही करते हुए सरकार की पहल पर प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्‍तानों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्रमुख सचिव ने 4 जनवरी को सभी DM व कप्‍तानों से कहा था कि वह 10 जनवरी तक ऐसे धार्मिक स्‍थानों व सार्वजनिक स्‍थलों का पता लगाने को कहा था। जहां बिना अनुमति लाउडस्‍पीकर का इस्‍तेमाल हो रहा है।

निर्देशों में साफकहा गया है कि जिन स्‍थानों पर लाउडस्‍पीकर बज रहे हैं, उन्‍हें 15 जनवरी से पहले निर्धारित प्रारूप पर अनुमति लेना आवश्‍यक होगा। यदि अनुमति के बगैर लाउडस्‍पीकर बजाए तो ऐसे सभी लाउडस्‍पीकर उतरवा लिए जाएंगें।

लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर होगी सख्‍त कार्रवाही :

प्रदेश का जो भी अफसर लाउडस्‍पीकर के इस्‍तेमाल करने पर नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा। उनके खिलाफ सख्‍त कार्रवाही की जाएगी।

चूंकि हाईकोर्ट ने 7 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है। इसलिए सरकार को भी अदालत को बताना होगा कि उसने क्‍या कार्रवाही की है।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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