डॉक्टर की सुरक्षा पर मोदी सरकार का अध्यादेश, होगी 7 साल तक की जेल, जानें अध्यादेश की 10 बड़ी बातें

By SHUBHAM SHARMA

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा IMA को डॉक्टरों की सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के कुछ ही घटों के भीतर केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके बाद अब अब से देश में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ हिंसा करना सज्ञेय अपराध होगा और इसमें दोषी पाए जाने वालों को 6 महीने से 7 साल तक की जेल की सजा के अलावा 5 लाख तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने इस बाबत एक अध्यादेश भी जारी किया है जिसे केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इस अध्यादेश में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देशभर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और हमलों से सुरक्षा देने के आश्वासन के बाद सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह लागू हो जाएगा, इसके लिए सरकार Epidemic Diseases Act, 1897 में बदलाव करेगी।

जानिए इस अध्यादेश की अहम बातें

– अमित शाह के आश्वासन के बाद ही IMA ने अपनी प्रस्तावित सांकेतिक हड़ताल वापस ली थी और इसके कुछ घंटों बाद ही सरकार ने इस अध्यादेश को लाने की घोषणा कर दी।

– इस अध्यादेश के तहत किसी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी के साथ ड्यूटी के दौरान हिंसा के लिए 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

– गंभीर चोटों के मामले में हमले में दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल तक की सजा के साथ ही 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।

– इसमें कुछ मामलों में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान होगा वहीं जुर्माने की रकम 50 हजार से दो लाख तक होगी।

– इसे प्रभावी करने के लिए सरकार Epidemic Diseases Act, 1897 में बदलाव करेगी। इसे अंग्रेजी शासनकाल में फैली प्लेग जैसी बीमारी के दौरान बनाया गया था।

– इस तरह के अपराध अब संज्ञेय होंगे और गैर-जमानती भी।

– मामले की जांच 30 दिन के भीतर होगी और उस आधार पर दोषी को सजा दी जाएगी।

– अगर किसी तरह का नुकसान होता है, मसलन डॉक्टर के क्लिनिक या अस्पताल की संपत्ति की टूटफूट होती है तो उसके एवज में दोषी से नुकसान क्षतिग्रस्त किए गए सामान के बाजार भाव से दोगुनी रकम वसूली जाएगी।

– अध्यादेश मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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