घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार चार्ज करने पर जाना होगा जेल, वाहन जप्त होगा

Charging electric scooter or car at home will have to go to jail, vehicle will be confiscated

पूरे देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण अब लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है।

दरअसल अब इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने वाले लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू बिजली के साथ ही कृषि बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रिक कार स्कूटर या फिर बाइक को चार्ज करने पर अपराध की श्रेणी में रखा है।

अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह नियम राजधानी भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग समेत कई जिले शामिल है। जिसमें इस तरह का अपराध माना जाएगा।

अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसका वाहन जप्त करने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में विद्युत कंपनी के प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने जानकारी दी है। 

उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के द्वारा घरेलू कृषि के साथ ही प्रयोजन से लिए गए बिजली कनेक्शन का वाहन चार्ज करने हेतु उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के उक्त धारा 2 के तहत ऐसे वाहन एवं संबंधित उपकरणों को जप्त कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं ।इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करने वालों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा। ऐसे में जो व्यक्ति मीटर को बाईपास कर या विद्युत चोरी कर अपना इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्ज करते हैं।

ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चार्जिंग हेतु उपयुक्त श्रेणी में त्वरित कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

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