पुरानी रंजीश में मारपीट के तीन आरोपियेां को हुई सजा

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी: जिले थाना छपारा जिला सिवनी का यह मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फ‍रि‍यादी मो0 आसिफ अंसारी इस आशय की रिपेार्ट दर्ज करायी कि उसके घर के बाजू में गफूर मुसलमान, उम्र 32 वर्ष, निवासी पिंजारी वार्ड छपारा थाना छपारा जिला सिवनी, रहता है, उनके घर के और गफूर के घर के बीच में एक छेडी है, जिसकों लेकर उनके बीच पुराना विवाद चला आ रहा है।

दिनाँक 29-09-2010 को सुबह करीब 09-30 बजे वह और उसका भाई अशफाक घर में थे तभी उसकी मां जाहिदा बेगम ने गफूर के लडके अब्‍दुल रहीम उम्र 32 वर्ष व अब्‍दुल करीम, उम्र 28 वर्ष, को बोली के छेडी क्‍यों खोद रहे हो, तो उन्होंने जाहीदा बेगम को गंदी-गंदी गालियां देने लगे , जब गाली देने से मना की तो अब्‍दुल रहीम छूरा लेकर एंव अब्‍दुल करीम कुदाली लेकर आए और उन्‍हें जान से मारने की धमकी देकर घर के अंदर घूस गए तथा जाहिदा बेगम के साथ झूमाझपटी करने लगे।

मो0 आसिफ एंव अशफाक बीच-बचाव करने गए तो, अब्दुल रहीम ने अशफाक को छूरा मारा जो उसकी पीठ-बक्‍खे में चोट आई, फिर मो0 आसिफ और असफाक ने दोनो आरोपी को घर से बाहर निकाले तो इतने में अब्‍दुल गफूर तथा उसकी पत्‍नी शकीला बेगम आ गई और सभी ने मिलकर जाहीदा बेगम के साथ मारपीट किये थे। घटना को मुस्‍तकिनख् खान राशिद एंव रोहित ने देखे एंव सुने।

पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय श्री अरविंद टेकाम, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन की न्‍यायालय मे की गई, जिसमे शासन की ओर से कु0 कीर्ति तिवारी, सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई जिस पर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी अब्‍दुल करीम, अब्‍दुल रहीम एंव शकीला बेगम को दोषी पाते हुये क्रंमश: धारा 452 भा0द0वि0 में 06-06 माह, धारा 323 भा0द0वि0 में 03-03 माह, का सश्रम कारावास एंव 1500-1500 रूपये जुर्माना, से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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